डी एम ने दिये अनुज्ञप्ति के आधार पर कार्य करने के निर्देश।

डी एम ने दिये अनुज्ञप्ति के आधार पर कार्य करने के निर्देश।

रामपुर

कलेक्ट्रेट सभागार जिलाधिकारी ने जनपद में स्थापित स्टोन क्रेशर संचालकों,पट्टाधारकों,ट्रांसपोर्टरों के साथ बैठक कर उप खनिज का क्रय-विक्रय/परिवहन अनुज्ञप्ति में दी गई शर्तो एवं मानकों के अनुरूप करने के निर्देश।

स्टोन क्रेशर संचालकों,पट्टाधारकों एवं ट्रांसपोर्टरों की समस्याओं को सुनकर सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित किया गया।

जनपद में अवैध खनन एवं अवैध परिवहन पर प्रभावी रोकथाम के दृष्टिगत अधिकारियों को निर्देशित।

एसडीएम एवं अन्य सम्बन्धित अधिकारियों को नियमित रूप से खनन क्षेत्रों का भ्रमण करने और नियम विरुद्ध गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।

जनपद रामपुर में स्थापित समस्त स्टोन क्रेशर स्वीकृत मात्र से अधिक खनिज का भंडारण ना करें।

वैध परिवहन पत्र के आधार पर ही अप खनिजों का भंडारण किया जाए।

भंडारण स्थल में उपखनिज के वाहनों के आवागमन एवं संवेदनशील स्थलों की रिकॉर्डिंग हेतु सीसीटीवी कैमरे स्थापित हो।

 समस्त स्टोन क्रशर ओवरलोड परिवहन ना करें।

समस्त स्टोन क्रेशर स्वामी क्रेशर स्थलों पर उपस्थित सेडिमेंटेशन टैंक के चारों ओर बाउंड्री करना सुनिश्चित करें जिससे कोई अप्रिय घटना ना हो।

 समस्त ट्रांसपोर्टरों को निर्देशित किया गया कि किसी भी दशा में नो एंट्री में वाहन का आवागमन ना करें।