डी एम ने दिये अनुज्ञप्ति के आधार पर कार्य करने के निर्देश।
जनपद में अवैध खनन एवं अवैध परिवहन पर प्रभावी रोकथाम के दृष्टिगत अधिकारियों को निर्देशित।
जनपद रामपुर में स्थापित समस्त स्टोन क्रेशर स्वीकृत मात्र से अधिक खनिज का भंडारण ना करें।
वैध परिवहन पत्र के आधार पर ही अप खनिजों का भंडारण किया जाए।
समस्त स्टोन क्रशर ओवरलोड परिवहन ना करें।
समस्त ट्रांसपोर्टरों को निर्देशित किया गया कि किसी भी दशा में नो एंट्री में वाहन का आवागमन ना करें।