बदायूँ : ज़िला मजिस्ट्रेट अवनीश राय ने जानकारी देते हुए बताया है कि इस वर्ष 19 अप्रैल 2026 को परशुराम जयन्ती का पर्व प्रत्येक वर्ष की भांति मनावी जानी प्रस्तावित है। परशुराम जयन्ती के उपलक्ष्य में जनपद क्षेत्रान्तर्गत महर्षि परशुराम की प्रतिमा पर माल्यार्पण, पूजन, सभा, गोष्ठी एवं शोभायात्रायं निकाली जायेंगी। जो लोटनपुरा तिराहा, गोपी चौक, नेहरू चौक, खैरातीचौक पुराना बाजार, सुभाष चौक, गद्दी चौक, निदेश चौक, पीएनबी, लावैला चौक होते हुये उद्गमस्थल पर पहुँचकर समाप्त होगी जिसमें 15-20 झांकिया सम्मिलित रहेगी।
उन्होंने निर्देश दिए हैं कि नगर मजिस्ट्रेट बदायूँ नगर बदायूँ में शान्तिपूर्ण समापन तक स्थिति पर प्रभावी नियन्त्रण की दृष्टि रखेंगे। इस शोभायात्रा के अवसर पर शान्ति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए मजिस्ट्रेट्स की तैनाती की गई है। उप जिलाधिकारी (न्यायिक) तहसील सदर राजेश कुमार सिंह (9696061053) शोभायात्रा के आगे, तहसीलदार (न्यायिक) सुरेन्द्र कुमार (8533988009) शोभायात्रा के मध्य, नायब तहसीलदार सदर अमित कुमार 8887706006 शोभायात्रा के पीछे नगर मजिस्ट्रेट बदायूँ के निर्देशों के अनुसार शोभायात्रा में कानून एवं शान्ति व्यवस्था बनाये रखना सुनिश्चित करेंगे। नगर मजिस्ट्रेट बदायूँ इस शोभायात्रा के दौरान पूरे नगर क्षेत्र में कानून एवं शान्ति व्यवस्था हेतु उत्तरदायी होंगे। इसके के अतिरिक्त संबंधित को निर्देश निर्गत किये गए है कि परशुराम जयन्ती से पूर्व शासनादेश दिनांक 24-10-2016 के अनुपालन हेतु मार्ग का स्थलीय निरीक्षण कर लें तथा शासनादेश में दी गयी व्यवस्था का पालन करना सुनिश्चित करें।
उन्होंने निर्देश दिए हैं कि नगर मजिस्ट्रेट व समस्त उप जिला मजिस्ट्रेट संवेदनशील स्थानों पर आवश्यकतानुसार अधिकारियों/कर्मचारियों की तैनाती अपने स्तर से कर सकते हैं। जिसकी सूचना तत्काल नाम/मोबाइल नम्बर सहित अधोहस्ताक्षरी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूँ को उपलब्ध कराई जाये। अपने अपने क्षेत्रान्तर्गत उक्त पर्वो पर आयोजित होने वाले शोभायात्रा आदि की विस्तृत जानकारी प्राप्त कर तथा थानों के त्यौहार रजिस्टर का अवलोकन कर शान्ति समिति की बैठकों का आयोजन कर लिया जाए। धार्मिक स्थलों, महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान, रेल-बस स्टेशनों पर विशेष पुलिस प्रबन्ध किये जायें तथा क्षेत्र का नियमित भ्रमण करते हुए आयोजनों पर दृष्टि रखकर तथा निकाले जाने वाली शोभायात्रा के प्रारम्भ से समाप्ति तक शोभायात्रा के साथ रहकर कानून एवं शान्ति व्यवस्था एवं साम्प्रदायिक सद्भाव सुनिश्चित किया जाए। परशुराम जयन्ती के अवसर पर 05 साल तक थानों के त्यौहार रजिस्ट्रर का अवलोकन कर लिया जाये तथा पूर्व संज्ञानित एवं सम्भावित विवादों/ घटनाओं की जानकारी करके उनका समय रहते निदान सुनिश्चित कर लिया जाये। परशुराम जयन्ती से पूर्व क्षेत्र में उपद्रवी / असमाजिक तत्वों, अपराधियों तथा अपराधिक चरित्र के व्यक्तियों की पहचान करके उनकी गतिविधियों पर करीबी दृष्टि रखी जाये तथा आवश्यकतानुसार निरोधात्मक कार्यवाही करके यह सुनिश्चित किया जाये कि कोई अप्रिय घटना घटित न हो।
उन्होंने निर्देश दिए हैं किपरशुराम जयन्ती के रास्ते में पड़ने वाले अन्य सम्प्रदाय के धार्मिक स्थल आदि का विन्हीकरण कर सभी आवश्यक व्यवस्थायें सुनिश्चित कर ली जाए। पुलिस पैट्रोलिंग की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की जाए तथा पुलिस बल रिजर्व में रखा जाए। संदिग्ध व्यक्तियों को चिन्हित किया जाए तथा पेशेवर आपराधिक तथा गुण्डो के विरुद्ध प्रमावी निरोधात्मक कार्यवाही की जाए। यदि किसी घटना/विवाद का संज्ञान मिले तो घटना स्थल पर सम्बन्धित क्षेत्राधिकारी/उप जिला मजिस्ट्रेट घटना स्थल पर पहुँचकर तत्काल उसका समाधान करें तथा स्थिति पर निरन्तर नजर रखें। प्रभारी अधिकारी, स्थानीय निकाय बदायूँ निर्देशित किया जाता है कि समस्त अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत को निर्देशित करें कि वह परशुराम जयन्ती के पर्व पर पर्याप्त पेयजलापूर्ति एवं मुख्य मार्गो पर चूना डलवाने तथा समुचित सफाई व्यवस्था नागरिक सुविधाये कुशलतापूवर्क कराना सुनिश्चित करायेगें। मुख्य अग्निशमन अधिकारी अग्नि बदायूँ को निर्देशित किया जाता है कि इस पर्व पर सुरक्षा हेतु अग्निशमन की व्यवस्था सुनिश्चित करायेंगे इसके अतिरिक्त बाइक माउन्टेड फायर फाइटिंग इक्विपमेंट की व्यवस्था भी की जाये।
उन्होंने निर्देश दिए हैं कि मुख्य चिकित्साधिकारी परशुराम जयन्ती के पर्व पर शिफ्टवार डॉक्टरों तथा पैरामेडिकल स्टाफ की तैनाती एवं एम्बुलेंस की व्यवस्था सुनिश्चित करें। वर्तमान में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 प्रभावी है, जिसके प्रतिबन्धों को अक्षरशः पालन कराये जाने की कार्यवाही भी सुनिश्चित करें।
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