10 जुलाई तक दें जितेन्द्र उर्फ ढालू की मृत्यु के सम्बंध में साक्ष्य या बयान
बिसौली से शिशुपाल सागर की रिपोर्ट
बदायूं: जिला मजिस्ट्रेट के आदेश के क्रम में आरोपी बदमाश जितेन्द्र उर्फ ढालू पुत्र ओमवीर निवासी ग्राम जमैटा, थाना बनियाठेर, जनपद सम्भल, मूल निवासी ग्राम बझेड़ा, थाना धौलाना, जनपद हापुड़ की 01 जुलाई, 2026 को थाना सिविल लाइन, बदायूं क्षेत्रान्तर्गत ग्राम बहेड़ी के जंगल में हुई पुलिस मुठभेड़ में मृत्यु के प्रकरण की मजिस्ट्रियल जांच कराए जाने हेतु उप जिला मजिस्ट्रेट सदर को नामित किया गया है।
उप जिला मजिस्ट्रेट ने सर्वसाधारण को सूचित करते हुए कहा कि इस घटना के संबंध में यदि कोई व्यक्ति, जनसाधारण, सभासद, ग्राम प्रधान अथवा घटना का चश्मदीद कोई अन्य व्यक्ति यदि अपना लिखित अथवा मौखिक बयान, जानकारी, फोटोग्राफ, वीडियो अथवा अन्य साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहता है, तो वह 10 जुलाई 2026 तक किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 10ः00 बजे से सायं 05ः00 बजे तक उप जिलाधिकारी, बदायूं के न्यायालय/कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर अपना पक्ष अथवा साक्ष्य प्रस्तुत कर सकता है।


